रायपुर । कोरोना के बढ़ते ग्राफ से पर लगाम कसने के लिए राजधानी रायपुर और बीरगांव इलाके में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन सक्रिय कर दिया जाएगा। राजधानी के शहरी इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिबंध से बाहर रखा जाएगा। सीएम भूपेश के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने रायपुर और बीरगांव में एक साथ हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन का आदेश दे दिया है। यह 22 जुलाई से लागू हो जाएगा।
गौरतलब है कि कोरोना से बचाव और प्रसार की रोकथाम के लिए जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है और शारीरिक दूरी के पालन के नियम को अपनाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पूर्णत: तालाबंदी मंगलवार की रात 11 बजे से 29 जुलाई की सुबह 06 बजे तक रहेगी ।
शराब दुकान, हाट-बाजार और दफ्तरों पर प्रतिबंध
जिले में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी तरह की दुकानें जैसे शराब, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे।
परिवहन सेवाएं बंद
इसके साथ ही समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन की ओर से आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन, जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन और उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
मंदिरों पर भी असर
सक्रिय लॉकडाउन में इलाकों के सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को भी बंद रखने का आदेश है। आम जनता के लिए मंदिर पूर्णत: बंद रहेंगे।
ये सेवाएं प्रतिबंध से बाहर
कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाएं सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लिनिक, दवा दुकान, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन की इकाई, संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य पदार्थ दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियां, दूध संयंत्र, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाकर प्रात: 6:30 से 9:30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे ।
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