रायपुरः रायपुर में प्रवेश करने के लिए यात्रियों के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. जिला प्रशासन के आदेेश के मुताबित एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के जरिए राजधानी आने वाले यात्रियों को 96 घंटे पुराना RTPCR रिपोर्ट दिखाना होगा. यही नहीं बस स्टैंड, चेकपोस्ट से आने वालों को भी यही नियम का पालन करना होगा. इन यात्रियों को भी 96 घंटे पुराना RTPCR रिपोर्ट दिखाना होगा.रिपोर्ट नहीं होने पर प्रवेश स्थल पर ही कोरोना जांच करवाना होगा. आदेेश में कहा गया है कि कोरोना जांच की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक यात्रियों को होम क्वारंटाइन रहना होगा।
रायपुर जिले में धारा 144 अब भी लागू रहेगी. धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, जुलूस, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, संस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे. साथ ही रायपुर में अभी भी रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा.
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