राजधानी रायपुर में शाम 6 बजे बंद होगा मार्केट, जिम, स्विमिंग पुल आगामी आदेश तक बंद, देखिये आदेश की कॉपी
रायपुर : कोरोना रोकथाम के लिए हुई हाई-लेवल मीटिंग के बाद जिला प्रशासन ने संकेत दिया गया था कि रायपुर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुल सकती है..! इसके लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है, आदेश के मुताबिक -
सभी प्रकार की स्थायी व अस्थायी दुकाने, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान सभी ठेला-गुमटी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
रेस्टोरेंट/होटल/बार/ढाबा में डायनिंग, टेक-अवे एवं होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक अनुमति रहेगी।
पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।
शहरी क्षेत्रों के सभी तरह के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बन्द रहेंगे।
तेलीबांधा, बूढ़ातालाब अन्य अन्य समस्त स्थलों, उद्यानों, मार्गो पर के आसपास की चौपाटी शाम 6 बजे तक संचालित की जाएगी।
जिले की सभी देशी-विदेशी शराब दुकाने शाम 6 बजे तक संचालित की जा सकेगी।
सिनेमा, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे संचालित किए जा सकेंगे।
सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश तक बन्द रहेंगे।
सभी व्यापारियों को अपनी दुकानों में स्वयं फ्लेक्स लगाकर दुकान खोलने के सम्बंध में जानकारी देनी होगी। एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना होगा। देखिये आदेश की कॉपी...
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